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नाबालिग से अनाचार का आरोपी 3 घंटे में गिरफ्तार, बलौदा पुलिस की त्वरित कार्रवाई

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जय ठाकुर कि रिपोर्ट जांजगीर-चांपा

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नाबालिग से अनाचार का आरोपी 3 घंटे में गिरफ्तार, बलौदा पुलिस की त्वरित कार्रवाई


जिला जांजगीर-चांपा के थाना बलौदा क्षेत्र में नाबालिग बालिका से अनाचार के गंभीर मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को महज तीन घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 64, 64(2)(m), 69, 351(3) एवं पॉक्सो एक्ट की धारा 4 एवं 6 के तहत प्रकरण दर्ज कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है।

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प्राप्त जानकारी के अनुसार, आरोपी विजय कुमार केवट, निवासी बलौदा, थाना बलौदा, जिला जांजगीर-चांपा, द्वारा नाबालिग बालिका को शादी का प्रलोभन देकर एवं डराकर-धमकाकर सुनसान स्थान का फायदा उठाते हुए अनाचार किया गया। पीड़िता की रिपोर्ट पर थाना बलौदा में अपराध पंजीबद्ध कर मामले की विवेचना प्रारंभ की गई।


घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक जांजगीर-चांपा विजय कुमार पाण्डेय के निर्देशन में तत्काल विशेष टीम गठित कर आरोपी की तलाश शुरू की गई। त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई, जहां उसने अपना अपराध स्वीकार किया। इसके पश्चात दिनांक 22 फरवरी 2026 को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर भेजा गया।


उक्त कार्रवाई में निरीक्षक मनोहर सिन्हा, उपनिरीक्षक प्रतिभा राठौर, प्रधान आरक्षक गजाधर पाटनवार, आरक्षक रज्जू रात्रे, रज्जू टंडन, बृजपाल बर्मन, संदीप सोनंत, नारायण भानू एवं योगेश यादव का सराहनीय योगदान रहा।
जिला पुलिस ने स्पष्ट किया है कि महिला एवं बाल अपराधों के मामलों में त्वरित एवं कठोर कार्रवाई की जाएगी तथा दोषियों को किसी भी स्थिति में बख्शा नहीं जाएगा।

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