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वार्षिक परीक्षाओं के मद्देनजर ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर प्रतिबंधकलेक्टर ने तत्काल प्रभाव से जारी किया आदेश

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वार्षिक परीक्षाओं के मद्देनजर ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर प्रतिबंध
कलेक्टर ने तत्काल प्रभाव से जारी किया आदेश

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सक्ति, शैक्षणिक सत्र 2025–26 की स्कूली एवं महाविद्यालयीन वार्षिक परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन ने ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण को लेकर महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री अमृत विकास तोपनो ने जिले में ध्वनि विस्तारक यंत्रों एवं कोलाहल उत्पन्न करने वाले उपकरणों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने के निर्देश दिए हैं।
जारी आदेश के अनुसार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित ध्वनि प्रदूषण (विनियमन एवं नियंत्रण) नियम, 2000 तथा छत्तीसगढ़ कोलाहल नियंत्रण अधिनियम, 1985 की धारा-18 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिले में रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक धारा-13 में उल्लिखित विशेष अवसरों को छोड़कर ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है

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प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि उक्त आदेश का उल्लंघन अधिनियम की धारा-15 के अंतर्गत दण्डनीय होगा। वहीं, आवश्यक परिस्थितियों में धारा-7 के तहत सीमित अवधि के लिए अनुमति प्रदान करने हेतु संबंधित क्षेत्र के अनुविभागीय दण्डाधिकारी को सक्षम प्राधिकारी नामित किया गया है।
यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। जिला प्रशासन ने आमजन से परीक्षाओं की शुचिता एवं विद्यार्थियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए नियमों का पालन करने की अपील की है।

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