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कोटा पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 156 लीटर अवैध महुआ शराब जप्त, महिला आरोपी गिरफ्तार

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कोटा पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 156 लीटर अवैध महुआ शराब जप्त, महिला आरोपी गिरफ्तार

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बिलासपुर
अवैध शराब निर्माण एवं बिक्री के विरुद्ध चलाए जा रहे “चेतना विरुद्ध नशा व प्रहार अभियान” के तहत कोटा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में अवैध महुआ शराब जप्त की है। पुलिस ने अवैध धनार्जन के उद्देश्य से महुआ शराब का निर्माण व बिक्री कर रही एक महिला आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा है।
यह कार्रवाई उप पुलिस महानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री रजनेश सिंह (भा.पु.से.) के निर्देश पर की गई। दिनांक 30 जनवरी 2026 को कोटा पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि ग्राम गोबरीपाठ में एक महिला अपने कब्जे में भारी मात्रा में अवैध महुआ शराब रखकर उसका निर्माण व विक्रय कर रही है।
सूचना से वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं अनुविभागीय अधिकारी पुलिस कोटा श्रीमती नुपूर उपाध्याय (रा.पु.से.) के मार्गदर्शन में पुलिस टीम गठित कर ग्राम गोबरीपाठ में रेड कार्रवाई की गई।
रेड के दौरान आरोपी श्रीमती ललिता जांगड़े, पति स्व. धर्मेंद्र जांगड़े, उम्र 40 वर्ष, निवासी ग्राम गोबरीपाठ, थाना कोटा, जिला बिलासपुर के कब्जे से
08 नग सफेद रंग के 15-15 लीटर क्षमता वाले प्लास्टिक डिब्बों एवं
02 नग पीले रंग के 15-15 लीटर क्षमता वाले डिब्बों में भरी हुई
कुल 156 लीटर अवैध महुआ शराब जप्त की गई।
जप्त शराब की अनुमानित कीमत ₹31,200/- बताई गई है। इसके साथ ही शराब निर्माण में प्रयुक्त 04 नग सिल्वर की बेटी पाइप लगे गैस चूल्हे एवं अन्य उपकरण भी जप्त किए गए।
आरोपी के विरुद्ध धारा 34(2) आबकारी अधिनियम के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विधिवत गिरफ्तार करते हुए न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।
पुलिस प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि अवैध शराब के निर्माण एवं बिक्री में संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध आगे भी इसी प्रकार सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।
उक्त कार्रवाई में निरीक्षक नरेश चौहान, सहायक उप निरीक्षक गोपाल खांडेकर, प्रधान आरक्षक सत्यप्रकाश यादव, आरक्षक अखिलेश पारकर, संजय श्याम, खेमंत पाल एवं शैलेंद्र दिनकर की विशेष भूमिका रही।

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