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शादी का झांसा देकर नाबालिक से अपराध, आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ापोक्सो एक्ट के तहत आरोपी पर कड़ी कार्रवाई

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शादी का झांसा देकर नाबालिक से दुष्कर्म करने वाला आरोपी गिरफ्तार
रिपोर्ट के चंद घंटे में कोतवाली पुलिस की त्वरित कार्रवाई

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जांजगीर-चांपा। शादी का झांसा देकर नाबालिक बालिका को डरा-धमकाकर उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में कोतवाली पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। रिपोर्ट दर्ज होने के कुछ ही घंटों के भीतर पुलिस टीम ने आरोपी को पकड़कर बड़ी सफलता हासिल की।

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पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार आरोपी प्रदीप ताम्रकार (उम्र 20 वर्ष), निवासी भाटापारा, नैला, जिला जांजगीर-चांपा द्वारा नाबालिक बालिका को शादी का झांसा देकर बहला-फुसलाकर भगा ले जाया गया तथा उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया। पीड़िता की सूचना पर थाना जांजगीर में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना प्रारंभ की गई।
प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए मामले की जानकारी तत्काल पुलिस अधीक्षक श्री विजय कुमार पाण्डेय (भापुसे), अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री उमेश कश्यप एवं सीएसपी कोतवाली सुश्री योगिता बाली खापर्डे को दी गई। वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा आरोपी के विरुद्ध कड़ी वैधानिक कार्रवाई के निर्देश दिए गए।
निर्देशों के पालन में कोतवाली पुलिस की एक विशेष टीम गठित कर आरोपी की तलाश शुरू की गई। आरोपी अपने निवास से फरार मिला, जिसे घेराबंदी कर नैला क्षेत्र से पकड़ा गया। पूछताछ के दौरान आरोपी ने नाबालिक बालिका को शादी का झांसा देकर तथा डराकर दुष्कर्म की घटना को अंजाम देना स्वीकार किया।
पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध धारा 64(2)(m), 351(3) बीएनएस एवं धारा 4, 6 पोक्सो अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है।
इस कार्रवाई में निरीक्षक जयप्रकाश गुप्ता (थाना प्रभारी, सिटी कोतवाली), सहायक उप निरीक्षक अरुण सिंह, प्रधान आरक्षक भीम सेन राठौर एवं आरक्षक शंकर राजपूत की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

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