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मॉडिफाइड साइलेंसर पर यातायात पुलिस की सख्त कार्रवाई, वाहन चालक पर ₹10 हजार का जुर्माना

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मॉडिफाइड साइलेंसर पर यातायात पुलिस की सख्त कार्रवाई, वाहन चालक पर ₹10 हजार का जुर्माना

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बिलासपुर
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक  रजनेश सिंह के निर्देशानुसार अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक यातायात  रामगोपाल करियारे के नेतृत्व में यातायात पुलिस बिलासपुर द्वारा यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध सख्त एवं प्रभावी कार्रवाई निरंतर की जा रही है। इसका उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं पर नियंत्रण एवं आम नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।
इसी क्रम में यातायात पुलिस द्वारा मॉडिफाइड साइलेंसर का उपयोग कर शहर में वाहन चलाने वाले चालकों के विरुद्ध विशेष अभियान चलाया गया। पुलिस के अनुसार, मॉडिफाइड साइलेंसर से अत्यधिक तेज आवाज उत्पन्न होने के कारण आम नागरिकों में भय का माहौल बनता है, साथ ही यह मानसिक एवं शारीरिक रूप से भी हानिकारक सिद्ध होता है।

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जांच के दौरान अग्रसेन चौक पर पॉइंट ड्यूटी पर तैनात यातायात अमले ने एक स्पोर्ट्स बाइक चालक को तेज आवाज निकालते हुए वाहन चलाते पकड़ा। वाहन को रोककर जांच करने पर उसमें मॉडिफाइड साइलेंसर लगा पाया गया। तत्पश्चात विधिवत कार्रवाई करते हुए प्रकरण माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
माननीय न्यायालय द्वारा संबंधित वाहन चालक को ₹10,000 की राशि से दंडित किया गया है।
यातायात पुलिस ने स्पष्ट किया है कि लाखों रुपये की महंगी बाइक, फोर-सिलेंडर इंजन युक्त दोपहिया वाहन हों या सामान्य वाहन—सभी चालकों को निर्धारित गति सीमा का पालन करना अनिवार्य है तथा एक्सीलेटर पर पूर्ण नियंत्रण रखना आवश्यक है।
यातायात पुलिस बिलासपुर ने विशेष रूप से युवाओं से अपील की है कि वे अपने वाहनों में किसी भी प्रकार के मॉडिफाइड साइलेंसर या प्रेशर हॉर्न का उपयोग न करें। यातायात नियमों के उल्लंघन की स्थिति में आगे भी सख्त एवं कठोर कार्रवाई जारी रहेगी।

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