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यातायात पुलिस ने ऑटो पार्ट्स संचालकों को दी सख्त हिदायतें

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यातायात पुलिस ने ऑटो पार्ट्स संचालकों को दी सख्त हिदायतें

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बिलासपुर
यातायात नियमों के प्रभावी पालन एवं सड़क सुरक्षा को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से यातायात पुलिस बिलासपुर द्वारा शहर के समस्त ऑटो पार्ट्स संचालकों की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। यह बैठक वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री रजनेश सिंह के दिशा-निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक यातायात श्री रामगोपाल करियारे के पर्यवेक्षण में संपन्न हुई।

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यातायात पुलिस मुख्यालय बिलासपुर में आयोजित इस बैठक में ऑटो पार्ट्स विक्रेताओं को अवैध मोडिफाइड साइलेंसर के विक्रय पर पूर्ण रूप से रोक लगाने तथा प्रेशर हॉर्न के विक्रय एवं संग्रहण पर प्रतिबंध संबंधी सख्त निर्देश दिए गए। साथ ही उन्हें आईएसआई मार्क युक्त उच्च गुणवत्ता के हेलमेट ही विक्रय करने के निर्देश दिए गए, ताकि सड़क दुर्घटनाओं के दौरान जनहानि की आशंका को कम किया जा सके।


बैठक के दौरान ऑटो पार्ट्स संचालकों को यह भी स्पष्ट किया गया कि दुकानों के सामने सार्वजनिक मार्ग पर अतिक्रमण, सामग्री फैलाकर व्यवसाय करना, ग्राहकों के वाहनों को अव्यवस्थित ढंग से खड़ा करना तथा आवागमन में बाधा उत्पन्न करना दंडनीय अपराध की श्रेणी में आता है। ऐसी स्थिति पाए जाने पर कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
यातायात पुलिस ने दुकानों एवं गैरेजों द्वारा लगाए गए बैनर, पोस्टर, फ्लेक्सी एवं विज्ञापन होर्डिंग्स के कारण मुख्य मार्ग बाधित होने पर भी नाराजगी जताई और इन्हें शीघ्र हटाने के निर्देश दिए। पुलिस ने स्पष्ट किया कि फुटपाथ पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण स्वीकार नहीं किया जाएगा, जिससे पैदल राहगीरों को सुरक्षित एवं सुगम मार्ग मिल सके।
पुलिस अधिकारियों ने बताया कि राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह–2026 के अंतर्गत शहर को चरणबद्ध तरीके से “यातायात उल्लंघन मुक्त शहर” बनाने की दिशा में लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इसके लिए ऑटो पार्ट्स संचालकों सहित आम नागरिकों से पुलिस व प्रशासन को सहयोग देने की अपील की गई।
इस अवसर पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक यातायात रामगोपाल करियारे, टीआई इंदल पाटले, टीआई साहू सहित यातायात विभाग के अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।

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