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अपहरण व पाक्सो एक्ट के आरोपी को सीपत पुलिस ने किया गिरफ्तारनाबालिग बालिका बरामद, आरोपी न्यायिक रिमांड पर जेल

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अपहरण व पाक्सो एक्ट के आरोपी को सीपत पुलिस ने किया गिरफ्तार
नाबालिग बालिका बरामद, आरोपी न्यायिक रिमांड पर जेल

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थाना सीपत पुलिस ने अपहरण एवं पाक्सो एक्ट के एक गंभीर मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। यह कार्रवाई दिनांक 13 जनवरी 2026 को की गई।
पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार, प्रार्थी द्वारा 26 नवंबर 2025 को थाना सीपत में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी कि उसकी नाबालिग पुत्री को कोई अज्ञात व्यक्ति बहला-फुसलाकर अपहरण कर ले गया है। रिपोर्ट के आधार पर थाना सीपत में अपराध पंजीबद्ध कर मामले की विवेचना प्रारंभ की गई।
विवेचना के दौरान पुलिस को सूचना मिली कि अपहृत बालिका ग्राम तोरला, थाना सरगांव, जिला मंगेली में संदिग्ध आरोपी के साथ मौजूद है। सूचना की तस्दीक करते हुए थाना प्रभारी सीपत द्वारा टीम गठित कर दबिश दी गई, जहां से अपहृत बालिका को बरामद कर लिया गया।
पुलिस जांच में पाया गया कि आरोपी किशोर कुमार यादव, पिता मुन्नालाल यादव, उम्र 18 वर्ष 02 माह, निवासी बोदरी, थाना चकरभाठा, जिला बिलासपुर ने नाबालिग बालिका को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले जाकर उसका शारीरिक शोषण किया।
प्रकरण में आरोपी के विरुद्ध धारा 87, 64(एम) बीएनएस एवं पाक्सो एक्ट की धारा 4 व 6 जोड़ी गई। आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है।
मामले में आगे की वैधानिक कार्यवाही जारी है।

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