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मध्यप्रदेशराज्य

लीगल एड डिफेंस काउंसिल भर्ती पर रोक, नवीन चयन प्रक्रिया रद्द

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लीगल एड डिफेस काउंसिल के नवीन चयन प्रक्रिया निरस्त

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भोपाल

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      मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर द्वारा जारी नवीन एस.ओ.पी.एंव  अनुपालन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, भोपाल में लीगल एड डिफेंस काउंसिल मोडिफाईड स्कीम 2022 के अंतर्गत स्थापित कार्यालय-लीगल एड डिफेंस काउंसिल में 01 चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसिल, 03 डिप्टी चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसिल एवं 06 असिस्टेंट लीगल एड डिफेंस काउंसिल के पदो पर संविदा के आधार पर नियुक्ति किये जाने के सम्बंध में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भोपाल द्वारा 17 दिसम्बर 2025 जारी किया गया था।

    माननीय मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा रिट पिटिशन कमांक 36687/2025, रामकिशन सोनी एवं अन्य विरूद्व यूनियन ऑफ इंडिया एवं अन्य संबंधित याचिकाओं में 18 दिसम्बर 2025 को आदेश पारित किया गया है। उक्त भर्ती विज्ञप्ति मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा लीगल एड डिफेंस काउंसिल की भर्ती के संबंध में बनायी गई नवीन एस.ओ.पी. के अनुपालन में जारी की गयी थी जिस एसओपी को माननीय मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के उक्त आदेश के द्वारा निरस्त कर दिया गया है। 

      उक्त आदेश के अनुपालन में लीगल एड डिफेंस काउंसिल योजना के अंतर्गत संविदा आधार पर चीफ डिप्टी चीफ / असिस्टेंट लीगल एड डिफेंस काउंसिल के चयन हेतु 17 दिसम्बर 2025 को जारी विज्ञप्ति को निरस्त किया गया है।
 

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