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राज्य

Property Tax में भारी इजाफा, पटना के संपत्ति मालिक परेशान

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पटना

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पटना शहर के मकान मालिकों और दुकानदारों के लिए एक अहम खबर है। दरअसल यहां पटना नगर निगम ने प्रॉपर्टी टैक्स में इजाफा कर दिया है। अब शहर के कई इलाके में लोगों को  पहले की तुलना में डेढ़ गुना तक अधिक संपत्ति कर का भुगतान करना होगा।

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बता दें कि यह बढ़ा हुआ संपत्ति कर उन लोगों की संपत्तियों पर लागू होगा जो अब ‘प्रधान मुख्य सड़क’ की श्रेणी में आ गई हैं। दरअसल, पटना नगर निगम ने शहर की सड़कों के पुनर्वर्गीकरण की प्रक्रिया पूरी कर ली है। इस प्रक्रिया के तहत प्रधान मुख्य सड़कों की संख्या बढ़ा दी है। पहले 24 सड़कें प्रधान मुख्य सड़क की श्रेणी में थीं। 19 नई सड़कों को ‘प्रधान मुख्य सड़क’ की श्रेणी में घोषित कर दिया है।

 इन सड़कों पर करीब 5,500 से अधिक मकान और दुकानें स्थित है। जिस कारण ये मकान और दुकान अब बढ़े हुए प्रॉपर्टी टैक्स के दायरे में आ जाएंगे। नई टैक्स दरें 19 मई 2025 से प्रभावी मानी जाएगी।  बता दें कि प्रधान मुख्य सड़क की श्रेणी में आने वाली संपत्तियों से 30 रुपये प्रति यूनिट प्रॉपर्टी टैक्स की वसूली की जाएगी। 

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