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राज्य

चुनावी आचार संहिता सख्त: पंचायत चुनाव 2025 से पहले शहर में 200 मीटर तक प्रतिबंध लागू

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गुरदासपुर
राज्य चुनाव आयोग, पंजाब द्वारा राज्य में जिला परिषद् और पंचायत समितियों के चुनाव 14 दिसंबर, 2025 को करवाने के आदेश जारी किए गए हैं। जिला मजिस्ट्रेट गुरदासपुर आदित्य उप्पल ने चुनाव प्रक्रिया को शांतिपूर्ण और निर्विघ्न संपन्न कराने तथा अमन-कानून की व्यवस्था बनाए रखने के लिए, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत यह आदेश जारी किए हैं।

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चुनाव आयोग की हिदायतों के मद्देनजर, यह आशंका जताई गई है कि चुनाव वाले दिन पोलिंग बूथों के 200 मीटर के दायरे के अंदर प्रचार, सेल्युलर फोन/वायरलेस सेट/लाउड स्पीकर, मेगाफोन आदि का प्रयोग, या प्रचार से संबंधित पोस्टर/बैनर लगाने से अमन-शांति भंग हो सकती है। इससे सुरक्षा बलों के काम में बाधा आ सकती है, अमन-कानून की स्थिति बिगड़ सकती है और निजी/सरकारी संपत्ति तथा मानव जीवन को हानि पहुंच सकती है। इसलिए, चुनावों को सफलतापूर्वक संपन्न कराने के लिए तुरंत ज़रूरी उपाय किए गए हैं। जारी आदेशों के अनुसार, चुनाव वाले दिन 14 दिसंबर, 2025 को जिला गुरदासपुर के अंदर बने पोलिंग बूथों के 200 मीटर के दायरे में कई महत्वपूर्ण प्रतिबंध लागू रहेंगे।

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इन प्रतिबंधों के तहत पोलिंग बूथों या आस-पास की सार्वजनिक/निजी जगह पर किसी भी उम्मीदवार/व्यक्ति/समर्थक द्वारा प्रचार नहीं किया जाएगा। पोलिंग बूथों के नजदीक किसी भी व्यक्ति द्वारा शोर शराबा या हुल्लड़बाज़ी नहीं की जाएगी। पोलिंग बूथों के 200 मीटर के दायरे के अंदर किसी भी व्यक्ति द्वारा लाउड स्पीकर, वायरलेस सेट, कॉर्डलेस/सेल्युलर फोन, मेगाटोन आदि का प्रयोग नहीं किया जाएगा, न ही प्रचार से संबंधित किसी भी किस्म का पोस्टर/बैनर लगाया जाएगा। साथ ही, कोई भी राजनीतिक पार्टी या उम्मीदवार पोलिंग बूथ के 200 मीटर के दायरे के अंदर अपना पोलिंग बूथ/टेंट नहीं लगाएगा। चुनाव आयोग या संबंधित अधिकारियों द्वारा अधिकृत व्यक्ति के सिवाय, कोई भी व्यक्ति पोलिंग बूथ के 200 मीटर के दायरे के अंदर अपना प्राइवेट वाहन नहीं ले जाएगा। ये आदेश चुनाव ड्यूटी पर तैनात ऑब्ज़र्वर, प्रशासनिक/पुलिस अधिकारी, सुरक्षा कर्मचारी, और पोलिंग/काउंटिंग से संबंधित सरकारी कर्मचारियों पर लागू नहीं होंगे। 

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