Advertisement Carousel
छत्तीसगढ़सारंगढ़सारंगढ़ - बिलाईगढ़

सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले में सुबह 7 से 11 और शाम 4 से 6 बजे तक भारी वाहनों के आवागमन पर रोक

Ad

भारी वाहनों के आवागमन समय में किया गया बदलाव

सारंगढ़-बिलाईगढ़,कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी डॉ संजय कन्नौजे ने सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले के आम जनों की सुरक्षा एवं दुर्घटना से बचाव को ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ मोटरयान नियम 1994 के नियम 215 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए स्कूल समय में प्रातः 7  से 11 बजे तक और शाम को 4 से 6 बजे तक भारी वाहनों के आवागमन को आगामी आदेश पर्यंत तक प्रतिबंधित किया है। यह आदेश यात्री बसों को छोड़कर बाकी सब भारी वाहनों पर तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

Advertisements
Ad जय मेडिकल स्टोर स्थान: भारत माता चौक बिलासपुर रोड सारंगढ़
First Chhattisgarh News Ad

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button