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राज्य

जेल से बाहर आ सकते हैं अमृतपाल सिंह! दिसंबर में 19 दिनों की रिहाई पर बढ़ी उम्मीदें

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चंडीगढ़
खडूर साहिब से लोकसभा सदस्य अमृतपाल सिंह ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में पैरोल की मांग करते हुए एक याचिका दाखिल की है। याचिका में राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 की धारा 15 के तहत अस्थायी रिहाई की मांग करते हुए अमृतपाल सिंह ने कहा है कि उन्हें 1 से 19 दिसंबर तक चलने वाले संसद के शीतकालीन सत्र में शामिल होना है।

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इसी लिए इस अवधि के दौरान उन्हें पैरोल देने की मांग की गई है, ताकि वह सांसद के रूप में अपने संसदीय कर्तव्यों का पालन कर सकें। फिलहाल यह याचिका हाई कोर्ट की रजिस्ट्री शाखा में जांच (स्क्रूटनी) के लिए पड़ी हुई है। स्क्रूटनी पूरी होने के बाद ही इसे अदालत के समक्ष सूचीबद्ध (लिस्ट) किया जाएगा।

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