Advertisement Carousel
राज्य

कल से नहीं मिलेगी शराब! अचानक जारी आदेश से मचा हड़कंप

Ad

फिरोजपुर 
पंजाब सरकार द्वारा 20 से 22 नवंबर, 2025 तक विभिन्न जिलों में श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस को समर्पित चार नगर कीर्तन/यात्राऐं आयोजित की जा रही हैं। इस स्मारक समारोह की पवित्रता और श्रद्धालुओं की धार्मिक भावनाओं का सम्मान करते हुए, यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि नगर कीर्तन/यात्रा के मार्ग पर ऐसी कोई गतिविधि न हो जिससे मर्यादा भंग हो। इस संबंध में जिला मजिस्ट्रेट फिरोजपुर दीपशिखा शर्मा भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम 2023 की धारा 163 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश जारी किए है कि 20 नवंबर 2025 को श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस के अवसर पर आयोजित होने वाले नगर कीर्तन/यात्रा के दौरान, जिला फिरोजपुर की सीमा के भीतर अंडे, मांस व शराब बेचने वाली दुकानें और अहातें पूरी तरह से बंद रहेंगे। 

Advertisements

जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि नगर कीर्तन/यात्रा के दिन इन दुकानों को खुला रखने से धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचने की संभावना है और कुछ शरारती तत्व इसका अनुचित लाभ उठाकर शांति और सद्भाव को भंग कर सकते हैं। इसलिए, कानून-व्यवस्था और सामाजिक सद्भाव बनाए रखने के लिए यह निर्णय आवश्यक है। यह आदेश वर्तमान स्थिति को ध्यान में रखते हुए जारी किए गया है और आम जनता की सुराक्षा को समर्पित है। 

Advertisements
Ad जय मेडिकल स्टोर स्थान: भारत माता चौक बिलासपुर रोड सारंगढ़
First Chhattisgarh News Ad

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button