Advertisement Carousel
राज्य

विधायक पर कार्रवाई से बढ़ी हलचल, पंजाब में उपचुनाव की तैयारी तेज!

Ad

चंडीगढ़/तरनतारन
पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने खडूर साहिब से आप विधायक मनजिंदर सिंह लालपुरा को बड़ा झटका दिया है। हाईकोर्ट ने छेड़छाड़ मामले में सजा पर रोक लगाने की मांग वाली विधायक की याचिका खारिज कर दी है। इसके बाद विधायक की मुश्किलें बढ़ गई हैं। गौरतलब है कि तरनतारन की जिला सत्र अदालत ने 2013 के उस्मान कांड मामले में मनजिंदर सिंह लालपुरा को 4 साल कैद की सजा सुनाई थी। विधायक ने अदालत के इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। आज हाईकोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी है। 

Advertisements

वहीं इधर कयास लगने शुरू हो गए हैं कि विधायक वाली कुर्सी जानी तय है। अगर कुर्सी चली जाती है तो 6 महीने के अंदर-अंदर चुनाव करवाने जरूरी होते हैं। अगर विधायक मनजिंदर सिंह लालपुरा की सजा बरकरार रहती है तो उनकी जगह उपचुनाव होने तय हैं।
 
जानें क्या है पूरा मामला
गौरतलब है कि 3 मार्च 2013 को उस्मान गांव की एक महिला अपने पिता कश्मीर सिंह और परिवार के अन्य सदस्यों के साथ एक शादी समारोह में शामिल होने पंजाब इंटरनेशनल पैलेस पहुंची थी। पीड़िता के साथ वहां मौजूद टैक्सी चालकों ने छेड़छाड़ की। जब उसने विरोध किया तो टैक्सी चालकों ने उस पर हमला कर दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने भी बीच सड़क पर परिवार पर हमला कर दिया। आरोपी टैक्सी चालकों में से एक मनजिंदर सिंह लालपुरा 2022 में खडूर साहिब विधानसभा क्षेत्र से आम आदमी पार्टी के विधायक चुने गए थे। तरनतारन की एक अदालत ने विधायक लालपुरा को दोषी ठहराया और चार साल जेल की सजा सुनाई।

Advertisements
Ad जय मेडिकल स्टोर स्थान: भारत माता चौक बिलासपुर रोड सारंगढ़
First Chhattisgarh News Ad

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button