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हरियाणा में शादी के बाद अनिवार्य हुआ यह दस्तावेज़, ऐसे करें ऑनलाइन आवेदन

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हरियाणा 
हरियाणा सरकार की नई फैमिली ID नीति के तहत अब हर शादीशुदा व्यक्ति के लिए Marriage Certificate बनवाना अनिवार्य कर दिया गया है। चाहे शादी को कितने भी साल हो गए हों, अब बिना मैरिज सर्टिफिकेट के आप अपनी फैमिली ID में “Unmarried” से “Married” स्टेटस में बदलाव नहीं कर सकते।

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अगर मैरिज सर्टिफिकेट बना हुआ है तो करें ये ज़रूरी काम:
1. पत्नी को अपने घर की Family ID में जोड़ें
2. गलत बिजली बिल या पुरानी जानकारी हटवाएं
3. नाम के आगे माता-पिता का नाम सही करवाएं
4. Family ID में रिश्तों (Relations) को सही करवाएं

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क्यों जरूरी है मैरिज सर्टिफिकेट?
मैरिज सर्टिफिकेट न केवल आपकी शादी का वैध सरकारी प्रमाण होता है, बल्कि यह फैमिली ID अपडेट , सरकारी योजनाओं का लाभ , और कानूनी दस्तावेजों में पहचान प्रमाण के लिए भी आवश्यक है।
हरियाणा सरकार की विभिन्न सरकारी योजनाओं (₹71,000 तक) का लाभ लेने के लिए भी यह दस्तावेज़ जरूरी है।

Marriage Certificate बनवाने के लिए जरूरी दस्तावेज़:
1. दूल्हा और दुल्हन के Aadhaar Card नंबर
2. दूल्हा और दुल्हन की 10वीं की मार्कशीट (उम्र प्रमाण के लिए)
3. दोनों की अलग-अलग पासपोर्ट साइज फोटो
4. कपल फोटो (साथ में खिंचवाई गई)
5. दो फोटो माला पहनाते या मांग भरते हुए
6. शादी का कार्ड (यदि उपलब्ध हो)
 
आवेदन कहां करें?
मैरिज सर्टिफिकेट के लिए आवेदन हरियाणा सरकार के Saral Portal ([https://saralharyana.gov.in](https://saralharyana.gov.in)) पर ऑनलाइन किया जा सकता है।इसके अलावा, आप अपने नज़दीकी CSC सेंटर (Common Service Center) या SDM ऑफिस जाकर भी आवेदन कर सकते हैं।

 

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