Advertisement Carousel
मध्यप्रदेशराज्य

अधिकारियों की चेतावनी: एमपी के इस शहर में अनुमति के बिना रैली और प्रदर्शन बंद

Ad

रतलाम 
मध्यप्रदेश के रतलाम शहर में एसडीएम ने आदेश जारी कर बिना अनुमति के कोई भी रैली, जुलूस, धरना या प्रदर्शन करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। ये आदेश अगले दो महीने के लिए प्रभावशाली रहेगा। एसडीएम आर्ची हरित ने जो आदेश जारी किया है उसके मुताबिक लोक शांति बनाए रखने के लिए कलेक्ट्रेट कार्यालय, जिला न्यायालय और अस्पताल परिसरों में धरना, प्रदर्शन और ज्ञापन देने पर पूरी तरह रोक लगाई गई है। आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के तहत कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि करणी सेना ने 31 अक्टूबर को रतलाम शहर में बड़े प्रदर्शन का ऐलान किया है और उससे पहले ही प्रशासन की ओर से ये प्रतिबंध लगाया गया है।

Advertisements

24 घंटे पहले लेनी होगी परमिशन
जो आदेश जारी किया गया है कि उसके मुताबिक रतलाम शहर की राजस्व सीमा के जिला कोर्ट, कलेक्ट्रेट परिसर, समस्त शासकीय कार्यालय, जिला अस्पताल, मेडिकल कॉलेज व अन्य सार्वजनिक स्थानों पर कोई दल, संगठन धरना प्रदर्शन नहीं करेंग। अगर किसी को कोई प्रदर्शन करना भी है तो 24 घंटे पहले इसकी अनुमति लेनी होगी। इतना ही नहीं इन स्थानों पर ध्वनि विस्तार यंत्रों (लाउडस्पीकर) के उपयोग पर भी रोक रहेगी।

Advertisements

आदेश न मानने पर होगी कार्रवाई
एसडीएम आर्ची हरित के आदेश में ये भी स्पष्ट किया गया है कि बगैर प्राप्त किए किसी भी धरना प्रदर्शन या रैली का आयोजन किया जाएगा तो आयोजन करने वालों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 223 के तहत कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही बिना अनुमति लिए धरना प्रदर्शन व रैली या बंद का प्रचार प्रसार भी नहीं किया जाएगा। ये आदेश अगले दो महीने के लिए प्रभावी है।

Ad जय मेडिकल स्टोर स्थान: भारत माता चौक बिलासपुर रोड सारंगढ़
First Chhattisgarh News Ad

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button