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कोटपा अधिनियम के तहत बरती गई सख्ती

सारंगढ़ । रा. तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम अंतर्गत 14 जून 25 को कलेक्टर डॉ संजय कनौजे के निर्देशानुसार डॉ एफ आर निराला मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के मार्गदर्शन और पुलिस अधीक्षक आञ्जनेय वैष्णव के सहयोग से कोटपा अधिनियम 2003 के तहत बरती गई सख्ती। प्रवर्तन दल ने सारंगढ़ जिले के पान ठेलो व शैक्षणिक संस्थानों के 100 गज के दायरे  में छापा मार चालानी कार्यवाही किया । धूम्रपान निषेध हेतु कोटपा अधिनियम 2003 के नियमों के उलंघन करने वाले व्यक्ति पर जुर्माना लगाया गया । तंबाकू उत्पाद से संबंधित विज्ञापनों को ग्रामों व शहरों से हटवाया गया । 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों द्वारा क्रय- विक्रय सहित उपभोग करने पर सख्ती से कार्यवाही किया गया ।

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विदित हो कि -ब्लॉक सारंगढ़ में कुल 17 चालान राशि 3 हजार 4 सौ ब्लॉक बरमकेला में कुल 8 चालान, चालान राशि 1हजार 6 सौबिलाईगढ़ ब्लॉक में कुल 4 चालान, चालान राशि 8 सौ का काटा गया । प्रवर्तन दल में डॉ. इन्दु सोनवानी (जिला नोडल अधिकारी राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम), डॉ कीर्ति भगत, डॉ सीमा जगत, डॉ प्रकाश कुर्रे, डॉ नकुल नौरंगे व पुलिस अधीक्षक आंजनेय वैष्णव उपस्थित थे ।

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