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छत्तीसगढ़

पीएम आवास घोटाला: दो रोजगार सहायक और एक आवास मित्र निलंबित, एफआईआर दर्ज

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रायपुर : गरीब परिवार के सिर पर छत मुहैया कराने के लिए केंद्र सरकार की महत्वकांक्षी प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों से पैसा मांगना रोजगार सहायक और आवास मित्र को भारी पड़ गया. नवागढ़ जनपद पंचायत के प्रभारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने दो रोजगार सहायकों के साथ एक आवास मित्र को निलंबित करने के साथ थाने में एफआईआर दर्ज कराया है.

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दरअसल, ग्राम पंचायत तेंदुआ में पदस्थ रोजगार सहायक नारायण साहू और ग्राम पंचायत ऐरमशाही में पदस्थ आवास मित्र नीरा साहू का प्रधानमंत्री आवास की किस्त जारी करने के एवज में पैसों की मांग को लेकर फोन पर हुई बातचीत वायरल हुई थी. इस पर बेमेतरा कलेक्टर और बेमेतरा जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी के निर्देश पर तत्काल प्रभारी तहसीलदार सुमीत देवांगन ने गांव पहुंचकर जांच शुरू की.

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आवास मित्र नीरा साहू ने वायरल आडियों में स्वयं का आवाज होना स्वीकार किया गया. वहीं महिला हितग्राही के देवर ने भी पैसों की लेनदेन की मांग किए जाने की बात स्वीकार की. वहीं दूसरी ओर रोजगार सहायक नारायण साहू ने पैसों की मांग किए जाने से इंकार किया, लेकिन हितग्राहियों ने डरा धमकाकर, भय में डालकर उनसे प्रधानमंत्री आवास के लिए दस-दस हजार रुपए लेना बताया.

इस तरह से वायरल वीडियो की पुष्टि होने पर प्रभारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी की शिकायत पर मारो चौकी में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के धारा 173 के तहत आवास मित्र और रोजगार सहायक के विरुद्ध मामला दर्ज किया गया. इसके पहले आवास मित्र नीरा साहू, रोजगार सहायक नारायण साहू और रोजगार सहायक ईश्वरी साहू के खिलाफ प्रभारी सीईओ ने निलंबन की कार्रवाई की.

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