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छत्तीसगढ़

सन्ना में बिना अनुमति चक्काजाम करने वाले 7 आरोपियों पर FIR दर्ज

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शैलेंद्र कुमार सरगुजा संभाग ब्यूरो चीफ की रिपोर्ट

सन्ना, सरगुजा: सन्ना ग्राम के मेन रोड पर अचानक चक्काजाम कर आमजन को असुविधा में डालने वाले 7 आरोपियों के खिलाफ थाना सन्ना में मामला दर्ज किया गया है। यह घटना 22 सितंबर 2024 की है, जब बिना किसी पूर्व सूचना या प्रशासनिक अनुमति के कुछ लोगों ने “फसल नुकसान और मुआवजा” की मांग को लेकर मुख्य सड़क पर बांस और बल्ली लगाकर चक्काजाम कर दिया, जिससे रोड पर आवागमन बाधित हो गया।

चक्काजाम के कारण सुबह 5 बजे से ही सन्ना के मेन रोड पर यातायात पूरी तरह से ठप हो गया, जिससे यात्रियों और स्थानीय निवासियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। हालात बिगड़ने पर पुलिस बल को तुरंत मौके पर भेजा गया, जिससे स्थिति को काबू में किया गया।

**नामजद FIR दर्ज** 
थाना सन्ना में दर्ज एफआईआर (अप.क्र. 63/24) के तहत भारतीय दंड संहिता की धारा 126(2) और 191(2) के अंतर्गत आरोपियों पर मामला दर्ज किया गया है। नामजद आरोपियों में अरविंद कुजूर (45), अंचलेश लकड़ा (25), जगेश्वर खलखो (45), विनोद भगत (38), इनायत खान (45), सुनिल उर्फ बंटी (35), और राजेश प्रधान शामिल हैं। सभी आरोपी सन्ना और इसके आस-पास के गाँवों के निवासी हैं।

**चक्काजाम के नियमों का उल्लंघन** 
जिला प्रशासन के अनुसार, किसी भी प्रकार के धरना, रैली, जुलूस या अन्य प्रदर्शन के लिए पहले से अनुमति लेना आवश्यक होता है। प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा कानून व्यवस्था और अन्य पहलुओं की समीक्षा के बाद ही आयोजन की अनुमति दी जाती है। लेकिन इस मामले में, आरोपियों ने बिना किसी पूर्व सूचना या अनुमति के चक्काजाम किया, जिससे स्थानीय प्रशासन को कानून व्यवस्था संभालने के लिए तुरंत कदम उठाने पड़े।

**विवेचना जारी** 
थाना सन्ना में मामला दर्ज कर आरोपियों के खिलाफ जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस मामले की गहराई से जांच कर रही है, और संबंधित अधिकारियों ने संकेत दिए हैं कि यदि जांच में और नाम सामने आते हैं, तो उन पर भी कार्रवाई की जाएगी।

सन्ना में चक्काजाम के इस घटना ने कानून व्यवस्था के प्रति लोगों में जागरूकता की आवश्यकता को एक बार फिर उजागर किया है। प्रशासन ने सभी से अपील की है कि किसी भी प्रकार का आयोजन करने से पहले उचित अनुमति प्राप्त करें, ताकि इस तरह की अप्रिय स्थितियां उत्पन्न न हों।

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