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विधायक व कांग्रेसियों ने किया दावा आपत्ति दर्ज

लक्ष्मी नारायण लहरे की रिपोर्ट

सारंगढ़ । जिले में जिपं क्षेत्र व जपं सारंगढ़ के जनपद सदस्यों के क्षेत्र का निर्धारण वर्ष 2019 – 20 की भांति
कार्यालय कलेक्टर जिला सारंगढ़-बिलाईगढ़ का जपं निर्वाचन क्षेत्र का प्रारंभिक प्रकाशन अधिसूचना क्र. 3892/ सारंगढ़ दिनांक 28 अक्टूबर 24 विषयांतर्गत लेख है कि – छग शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मंत्रालय महानदी भवन नया रायपुर का पत्र क्र./पंचा-01/पंग्रा वि.वि./22/2024/4833/अटल नगर दिनांक 23 अक्टूबर 24 को जारी निर्देश कंडिका, 02 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि – ग्रापं का विस्थापित होने, नवीन ग्रापं गठित होने तथा ग्रापं की सीमा में परिवर्तन होने पर ही जपं क्षेत्र का परिसीमन किया जाना है परंतु आपके द्वारा जपं सारंगढ़ के सभी जनपद सदस्यों के क्षेत्रों का परि सिमन किया गया है । उक्त आदेश व निर्देशों का पालन नहीं किया गया है, जो कि – उचित व न्याय संगत नहीं है।

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यह कि – स्पीकर छग के संसदीय क्षेत्र का बंटवारा कर रहे हैं शासन पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग पत्र क्रमांक /4823/दिनांक 23 अक्टूबर 24 के कंडिका 03 के निर्देशो का पालन नहीं किया गया है। प्रत्येक जनपद निर्वाचन क्षेत्र की जनसख्या एक जैसी नहीं है तथा जनपद निर्वाचन क्षेत्र में सम्मिलित ग्रापं लगातार क्रम में किया जाना था , परन्तु आपके द्वारा नहीं किया गया है। जो की शासन के आदेश की अवहेलना है। निवेदन है कि – जपं सारंगढ़ के जनपद सदस्यों का क्षेत्र का निर्धारण पूर्व वर्ष 2019-20 की भांति यथावत् रखने का कृपा करें।

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