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मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत हुई राजनैतिक दलों की बैठक

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सारंगढ़ बिलाईगढ़ कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी की ओर से आयोजित राजनैतिक दलों की बैठक उप जिला निर्वाचन अधिकारी अनिकेत साहू की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इस बैठक में जानकारी दी गई कि पुनरीक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत एकीकृत मतदाता सूची का प्रारंभिक प्रकाशन 29 अक्टूबर 2024 को किया गया जिस पर दावा आपत्ति 28 नवम्बर 2024 तक प्रत्येक मतदान केन्द्र में नियुक्त बीएलओ,अभिहित अधिकारी के द्वारा दावा आपत्ति (फार्म 6, 7, 8) प्राप्त की जायेगी। अवकाश दिवस (शनिवार-रविवार) 09 एंव 10 तथा 16 व 17 नवम्बर 2024 को विशेष शिविर होगी।

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सारंगढ़ बिलाईगढ़ कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी की ओर से आयोजित राजनैतिक दलों की बैठक उप जिला निर्वाचन अधिकारी अनिकेत साहू की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इस बैठक में जानकारी दी गई कि पुनरीक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत एकीकृत मतदाता सूची का प्रारंभिक प्रकाशन 29 अक्टूबर 2024 को किया गया जिस पर दावा आपत्ति 28 नवम्बर 2024 तक प्रत्येक मतदान केन्द्र में नियुक्त बीएलओ,अभिहित अधिकारी के द्वारा दावा आपत्ति (फार्म 6, 7, 8) प्राप्त की जायेगी। अवकाश दिवस (शनिवार-रविवार) 09 एंव 10 तथा 16 व 17 नवम्बर 2024 को विशेष शिविर होगी। प्राप्त दावा आपत्तियों का निराकरण निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (ईआरओ), सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (एईआरओ) के द्वारा 24 दिसम्बर 2024 तक किया जायेगा एवं मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 06 जनवरी 2025 को किया जायेगा। प्रत्येक मतदान केन्द्र में बीएलए (बूथ लेबल एजेंट) नियुक्त किया जाकर सूची उपलब्ध कराए जाएंगे। बूथ लेबल एजेंट द्वारा एक बार में एक दिन में अधिकतम 10 फार्म एवं सम्पूर्ण पुनरीक्षण अवधि में अधिकतम 30 फार्म आवेदन जमा कर सकते हैं। इससे अधिक फार्म जमा करने की स्थिति में ईआरओ, एईआरओ के समक्ष सत्यापन , घोषणा पत्र के माध्यम से जमा कर सकते हैं। इस पुनरीक्षण कार्यक्रम में चार अर्हता तिथि 01.01.2025, 01.04.2025, 01.07.2025 एवं 01.10.2025 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले नागरिकों के आवेदन पत्र फार्म 06 स्वीकार किये जायेंगे, किन्तु 01.04.2025, 01.07.2025 एंव 1.10.2025 के लिए प्राप्त आवेदन पर कार्यवाही तदसमय की जाएगी।पुनरीक्षण के दौरान प्राप्त दावा आपत्ति की सूची तैयार कर मतदान केन्द्र के नोटिस बोर्ड पर चस्पा कर सीईओ की वेबसाईट सीईओ छत्तीसगढ़ डॉट एनआईसी डॉट इन https://ceochhattisgarh.nic.in पर उपलब्ध रहेगी तथा साप्ताहिक दावा आपत्ति की सूची ईआरओ के द्वारा राजनीतिक दल के प्रतिनिधियों को साझा की जाएगी, इससे संबधित दावा आपत्ति ईआरओ के समक्ष की जा सकती है।मतदाता फोटो परिचय पत्र (इपिक) निर्माण का कार्य प्रिंटोग्राफी सिस्टम्स प्रायवेट लिमिटेड मुम्बई महाराष्ट्र के द्वारा किया जा रहा है। कम्पनी द्वारा कार्ड तैयार कर प्रदाय किया जाता है, जिसका वितरण पोस्ट आफिस के माध्यम से किया जाता है। मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने फार्म-6, विलोपन हेतु ‘फार्म-7 एंव संशोधन, स्थानांतरण डूप्लीकेट ईपिक कार्ड प्राप्त करने एंव दिव्यांग मतदाता चिन्हित करने के लिये फार्म-8 में वोटर हेल्पलाइन ऐप या वोटर्स डॉट एसीआई डॉट जीओवी डॉट इन के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन कर सकते हैं। मतदाता सूची एवं ईपिक कार्ड से संबधित किसी प्रकार की जानकारी अथवा शिकायत के लिए स्थापित टोल फ्री नंबर-1950 में संपर्क कर किया जा सकता है। इस अवसर पर राजनीतिक दल के प्रतिनिधि, जिला निर्वाचन कार्यालय के पर्यवेक्षक हरिकिशन डनसेना, सहायक ग्रेड 3 अविनाश सिदार उपस्थित थे।

प्राप्त दावा आपत्तियों का निराकरण निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (ईआरओ), सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (एईआरओ) के द्वारा 24 दिसम्बर 2024 तक किया जायेगा एवं मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 06 जनवरी 2025 को किया जायेगा। प्रत्येक मतदान केन्द्र में बीएलए (बूथ लेबल एजेंट) नियुक्त किया जाकर सूची उपलब्ध कराए जाएंगे। बूथ लेबल एजेंट द्वारा एक बार में एक दिन में अधिकतम 10 फार्म एवं सम्पूर्ण पुनरीक्षण अवधि में अधिकतम 30 फार्म आवेदन जमा कर सकते हैं। इससे अधिक फार्म जमा करने की स्थिति में ईआरओ, एईआरओ के समक्ष सत्यापन , घोषणा पत्र के माध्यम से जमा कर सकते हैं। इस पुनरीक्षण कार्यक्रम में चार अर्हता तिथि 01.01.2025, 01.04.2025, 01.07.2025 एवं 01.10.2025 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले नागरिकों के आवेदन पत्र फार्म 06 स्वीकार किये जायेंगे, किन्तु 01.04.2025, 01.07.2025 एंव 1.10.2025 के लिए प्राप्त आवेदन पर कार्यवाही तदसमय की जाएगी।

पुनरीक्षण के दौरान प्राप्त दावा आपत्ति की सूची तैयार कर मतदान केन्द्र के नोटिस बोर्ड पर चस्पा कर सीईओ की वेबसाईट सीईओ छत्तीसगढ़ डॉट एनआईसी डॉट इन https://ceochhattisgarh.nic.in पर उपलब्ध रहेगी तथा साप्ताहिक दावा आपत्ति की सूची ईआरओ के द्वारा राजनीतिक दल के प्रतिनिधियों को साझा की जाएगी, इससे संबधित दावा आपत्ति ईआरओ के समक्ष की जा सकती है।मतदाता फोटो परिचय पत्र (इपिक) निर्माण का कार्य प्रिंटोग्राफी सिस्टम्स प्रायवेट लिमिटेड मुम्बई महाराष्ट्र के द्वारा किया जा रहा है। कम्पनी द्वारा कार्ड तैयार कर प्रदाय किया जाता है, जिसका वितरण पोस्ट आफिस के माध्यम से किया जाता है। मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने फार्म-6, विलोपन हेतु ‘फार्म-7 एंव संशोधन, स्थानांतरण डूप्लीकेट ईपिक कार्ड प्राप्त करने एंव दिव्यांग मतदाता चिन्हित करने के लिये फार्म-8 में वोटर हेल्पलाइन ऐप या वोटर्स डॉट एसीआई डॉट जीओवी डॉट इन के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन कर सकते हैं। मतदाता सूची एवं ईपिक कार्ड से संबधित किसी प्रकार की जानकारी अथवा शिकायत के लिए स्थापित टोल फ्री नंबर-1950 में संपर्क कर किया जा सकता है। इस अवसर पर राजनीतिक दल के प्रतिनिधि, जिला निर्वाचन कार्यालय के पर्यवेक्षक हरिकिशन डनसेना, सहायक ग्रेड 3 अविनाश सिदार उपस्थित थे।

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