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न्यायालय परिसर में हंगामा करने वाला मुख्य आरोपी गिरफ्तार, शासकीय कार्य में बाधा का मामला

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न्यायालय परिसर में हंगामा करने वाला मुख्य आरोपी गिरफ्तार, शासकीय कार्य में बाधा का मामला

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बिलासपुर, न्यायालय परिसर में शासकीय कार्य में बाधा पहुंचाने, पुलिसकर्मियों से धक्का-मुक्की करने और हंगामा करने के मामले में बिलासपुर पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया है।

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पुलिस के अनुसार, 15 नवंबर 2025 को थाना तखतपुर के एक प्रकरण में अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के आरोपी को न्यायिक रिमांड के लिए विशेष न्यायालय (एट्रोसिटी), बिलासपुर में प्रस्तुत किया गया था। इसी दौरान आरोपी के पक्ष में पहुंचे कुछ लोगों ने न्यायालय परिसर में हंगामा शुरू कर दिया।
आरोप है कि अमृतदास डहरिया और उसके साथियों ने पुलिस बल के साथ धक्का-मुक्की की, शासकीय एवं न्यायालयीन कार्य में बाधा पहुंचाई, पुलिसकर्मियों से अभद्र व्यवहार और गाली-गलौज की तथा आरोपी को छोड़ने का दबाव बनाते हुए जान से मारने की धमकी भी दी।


घटना के संबंध में थाना सिविल लाइन में भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू की गई। जांच के दौरान मुख्य आरोपी अमृतदास डहरिया (28 वर्ष), निवासी बेलसरी, थाना तखतपुर, जिला बिलासपुर को 18 जुलाई 2026 को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड के लिए न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
बिलासपुर पुलिस ने स्पष्ट किया है कि न्यायालयीन प्रक्रिया में बाधा डालने, शासकीय कार्य में हस्तक्षेप करने और कानून-व्यवस्था भंग करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध आगे भी सख्त वैधानिक कार्रवाई जारी रहेगी।

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