छत्तीसगढ़सारंगढ़ - बिलाईगढ़

आबकारी ने बिलाईगढ़ क्षेत्र में बाइक, अवैध शराब और लाहन जप्त किया

सारंगढ़-बिलाईगढ़, जिले में अवैध शराब के भंडारण और परिवहन पर निरंतर कार्यवाही के साथ साथ, सांसद राधेश्याम राठिया और कमलेश जांगड़े के दिशा समिति की बैठक में दिए गए निर्देश के पालन में आबकारी सहायक आयुक्त सोनल नेताम ने बिलाईगढ़ क्षेत्र में अवैध शराब के विरुद्ध कार्यवाही की है। आबकारी वृत्त सरसीवा के द्वारा शनिवार को आबकारी की गश्त के दौरान ग्राम गाडापाली में गवाह एवं आबकारी टीम को मकान के सामने वाहन को रुकता देखकर दिलीप डहरिया एवं उसके परिवार के सदस्यों द्वारा मकान में रखे महुआ शराब के समान तरल द्रव को फेकने का प्रयास किया गया, किन्तु आबकारी टीम ने तत्परता दिखाते हुए उसे एवं उसके परिवार के सदस्यो को ऐसा करने से मना करते हुए उनको समझाइस दी गई। तलाशी में मकान में दो मिट्टी से निर्मित भट्टी एवं मकान के एक कमरे में 18 नग प्लास्टिक डिब्बे, प्रत्येक में भरा 15-15 किलोग्राम कुल मात्रा 270 कि.ग्रा. महुआ लाहन एवं 05-05 लीटर क्षमता वाली प्लास्टिक जरीकेन में भरा लगभग 16 लीटर एवं 20 नग प्लास्टिक पाउच में (प्रत्येक में भरा 100-100 मिलीलीटर) 02 लीटर कुल जुमला 18 लीटर महुआ शराब के समान तरल द्रव को बरामद किया गया। मौके पर तरल द्रव का परीक्षण करने पर उसे कच्ची महुआ शराब होना पाया गया जिसे विधिवत रूप से सीलबंद कर कब्जा आबकारी विभाग ने लिया तथा महुआ लाहन का मौके पर ही नष्टीकरण किया गया। 

Advertisements

 

Advertisements

 इसी प्रकार आबकारी वृत्त बिलाईगढ़ ने बाजार चौक में संदिग्ध बाइक वाहन क्रमांक सीजी 12 ए 6423 को रुकवाया तथा वाहन चालक से पूछताछ की। वाहन चालक ने अपना नाम रेशम खूंटे होना बताया। तलाशी में वाहन के डिग्गी से 50 नग सफेद रंग के पालीथीन के पाउचों में प्रत्येक पाउचों में भरा 150-150 मिलीलीटर इस तरह कुल मात्रा 7.50 लीटर कच्ची महुआ शराब को बरामद किया गया जिसको मौके परीक्षण करने पर उसे कच्ची महुआ शराब होना पाए जाने पर मदिरा एवं मदिरा परिवहन में प्रयुक्त बाइक को आबकारी ने जप्त किया। दोनों प्रकरण में आरोपी और अन्य गवाहो के समक्ष समस्त आबकारी टीम ने तथा टीम के द्वारा प्रयुक्त वाहन की जमा तलाशी दी गई। तलाशी किसी भी प्रकार का मादक सामग्री नही पाये जाने पर आरोपी की अनुमति से मकान और बाइक की तलाशी ली गई। आरोपी के विरुद्ध छ ग़ आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(2)59(क) का प्रकरण दर्ज कर विवेचना में लिया गया है।

Advertisements

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button